*गोपालगंज :- पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने अभियुक्त राधेश्याम कुमार और सोनू कुमार को दोषी करार देते हुए 20–20 वर्ष का सश्रम कारावास और 50–50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई साथ ही 7 वर्ष की अतिरिक्त सजा। जुर्माना नहीं देने पर होगा अतिरिक्त कारावास।*
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